SBI Form 15G/H Submit Online | What is form 15G/H


Interest Income क्या है-

बैंक/पोस्ट ऑफिस में जमा राशि (जैसे कि FD) पर मिलने वाले ब्याज को इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। जब ये इन्टरेस्ट इनकम एक निर्धारित सीमा (फिलहाल ₹40,000/-) से ज्यादा हो जाती है तो बैंक इसपर टैक्स काट लेता है जिसे TDS कहते हैं।

Form 15G क्या है-

अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हो(मतलब कि कुल टैक्सेबल आय सामान्य छूट सीमा जो कि फिलहाल ₹2,50,000/- है से कम हो) तो आप अपनी इंटरेस्ट इनकम पर TDS से बचने के लिए Form 15G भर सकते हो। लेकिन यदि आपकी केवल इंटरेस्ट इनकम ही सामान्य छूट सीमा (₹2,50,000/-) से ऊपर है तो आप ये Form नहीं भर सकते, भले ही आपकी कुल टैक्सेबल आय ₹2, 50,000/- से कम हो। 

Form 15H क्या है-

अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो आप TDS से बचने के लिए Form 15H भर सकते हो। आपकी कुल इंटरेस्ट इनकम अगर सामान्य छूट सीमा से ऊपर है तो भी आप Form 15H भर सकते हो। बाकी की बातें हमने ऊपर समझ ही ली है। 

Form 15G/H कब भरते हैं-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कभी भी (लेकिन FD की मेच्योरिटी से पहले) एक बार ये फॉर्म आपको भरना होता है। आप चाहे तो बिना बैंक जाए घर बैठे ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हो। SBI में ऑनलाइन Form 15G/H भरने का तरीका आसान भाषा में वीडियो के माध्यम से यहां सिखाया गया है।




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